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नामांकन के एक दिन पहले तक बन सकते हैं वोटर

Wed, 17 May 2017 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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voter - फोटो : demo
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नगर निगम चुनाव के मद्देनजर एक सप्ताह तक चले मतदाताओं के नाम बढ़ाने के कार्य के बाद अब नगर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 मई को होगा। यह भी तय हुआ कि नामांकन के एक दिन पहले तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए जा सकते हैं।
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राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संक्षिप्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने, मृतक या शिफ्टेड मतदाता का नाम हटवाने और गड़बड़ी सही कराने का अभियान सोमवार को पूरा हो गया है। अब मतदाता सूची का प्रकाशन 25 मई को होगा। लेकिन, राज्य निर्वाचन आयोग ने अबकी बार व्यवस्था की है कि जिला निर्वाचन (पंचायत एवं नगरीय निकाय) कार्यालय में नामांकन तिथि से एक दिन पहले तक नया वोटर बनने के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वहीं, मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए अब तक आए आवेदनों को वोटर सूची में समायोजित करने के लिए आए दावे और आपत्तियों के निस्तारण का कार्य स्थलीय सत्यापन के बाद होगा। पांच दिन में सत्यापन कार्य होने के बाद फार्मों की डाटा फीडिंग का कार्य मतदाता सूची में कराते हुए निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों को पूरी तरह से अपडेट करते हुए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 25 मई को सभी मतदान केंद्रों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के कार्यालयों में होगा।

अभी भी गड़बड़ियां
पूर्व पार्षद जमील भूरे की शिकायत है कि ताज कंपाउंड में करीब ढाई सौ मुस्लिम मतदाताओं के नाम गायब कर दिए गए। जब बीएलओ को नाम जोड़ने के लिए कहा गया तो उसने इनकार कर दिया। शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय में दर्ज करा दी गई है। पार्षद महेलका मकरानी ने आरोप लगाया कि अलीगोल में जवाहर पब्लिक स्कूल को पोलिंग बूथ बनाया गया है, लेकिन यहां कुछ ऐसे मुहल्ले इस वार्ड से जोड़ दिए गए हैं, जहां के वोटरों को मतदान करने के लिए तीन से पांच किलोमीटर तक का चक्कर लगाना पड़ेगा। प्रदीप स्वर्णकार ने शिकायत की है कि वार्ड नंबर 60 लक्ष्मनगंज की मतदाता सूची से सराफा बाजार का नाम गायब है।
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पात्र का नाम जोड़ेंगे
यदि कोई मतदाता बनने के लिए आवेदन करता है तो देखा जाएगा कि वह पात्रता रखता है या नहीं। यदि पात्र है तो एसडीएम/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नाम आवेदन करेगा। लेखपाल उसकी जांच करेंगे, यदि पात्र होगा तो नाम जोड़ दिया जाएगा।
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- समर सिंह
सहायक जिला निर्वाचन (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अधिकारी
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