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गैंगस्टर एक्ट में दो को दो-दो साल की सजा

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झांसी। विशेष न्यायाधीश (गिरोह बंद अधिनियम) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व न्यायालय संख्या तीन सुरेंद्र कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोष सिद्घ होने पर दो अभियुक्तों को दो-दो साल की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल शर्मा के मुताबिक जीआरपी ने चोरी के मामले में थाना सीपरी बाजार के आईटीआई निवासी अजय बरार व छोटू अहिरवार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। 17 मई 2019 से दोनों आरोपी जेल में थे। जीआरपी ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शुक्रवार को अदालत ने दोनों को दोषी पाते हुए दो-दो साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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