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Jhansi News: पड़ोसी की हत्या में दो सगे भाइयों को सात साल की कैद

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संवाद न्यूज़ एजेंसी
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झांसी। शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पड़ोसी की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत ने सात-सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर जुर्माना भी लगाया। मामला करीब 12 साल पहले का है।
अभियोजन के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के सागर गेट के बाहर रहने वाले रवि वर्मा ने सात जनवरी 2014 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई देवेंद्र वर्मा पांच जनवरी 2014 को पास ही रहने वाले सुनील कुमार और संतोष कुमार के साथ गया था। दोनों भाइयों ने मिलकर देवेंद्र को शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था ।इससे उसकी मौत हो गई थी । शव का मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करा दिया था।
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एफएस एल रिपोर्ट में भी साबित हुआ था कि उसकी शराब में जहर था। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।विवेचना के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मंगलवार को एडीजे न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। इसमें अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। उन्हें क्षमा किया जाए लेकिन एडीजी (सी )रवि प्रकाश गोस्वामी ने तर्क दिया कि दोनों भाइयों ने गंभीर अपराध किया है।
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शराब में जहर मिलाकर उसकी हत्या की है इसलिए कठोर सजा दी जाए। इस आधार पर न्यायालय ने दोनों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यही नहीं दोनों पर 50 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने जुर्माने की 75 फ़ीसदी राशि मृतक के भाई रवि को देने का आदेश दिया । दोनों अभियुक्त जमानत पर थे। फैसले के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। सुनील कुमार की पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी भी लग गई थी, अब नौकरी भी खतरे में है।
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