संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। रक्सा थानाक्षेत्र में 14 साल पहले आपसी रंजिश में एक युवक को गोली मारकर उसे घायल कर दिया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर ने दो दोषियों को 10-10 साल का कारावास व 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम सिजवाहा निवासी सुन्दर सिंह यादव ने थाना रक्सा पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राजघाट कैनाल के पास शिवपुरी रोड पर एपेक्स की मेरी फैक्ट्री है, जिसमें मेरा भांजा रोहित चौकीदारी करता है। 22 जुलाई 2011 को रोहित फैक्ट्री में खाना खा रहा था। शाम करीब 8:30 बजे विजय सिंह उर्फ पप्पू व उसके साथी ने फैक्ट्री की दीवार फांदकर अन्दर घुसकर रोहित को जान से मारने की नीयत से दो फायर किए। पैर में गोली लगने से रोहित घायल हो गया और हमलावर धमकाते हुए भाग गए। बाद में पुलिस ने गश्त के दौरान विजय सिंह उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया था। मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत पुलिस ने विजय सिंह उर्फ पप्पू व रहीश उर्फ तौला के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार का अर्थदंड लगाया है।
- तेज सिंह गौर, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता