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Jhansi News: मारपीट में तीन साल की जेल, जुर्माना भी देना होगा

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अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। चार साल पहले रक्सा थाना इलाके के ग्राम राजापुर में हुई मारपीट की घटना में न्यायालय ने अभियुक्त को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया।
रक्सा थाना इलाके के ग्राम राजापुर निवासी राघवेंद्र वर्मा ने चार अक्तूबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 30 सितंबर 2021 को उसका छोटा भाई धर्मेंद्र वर्मा अपने घर से भैंसों को लेकर खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा होने की वजह से भैंसें वहां रहने वाले चंद्रभान वंशकार के चबूतरे से होते हुए चली गईं। इससे गुस्साए चंद्रभान ने गाली-गलौज करते हुई भाई पर हमला कर दिया। घटना में भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश-तृतीय की अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त चंद्रभान वंशकार को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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