अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की कैद समेत पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना एरच के एक गांव के रहने वाले निवासी ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वर्ष 2018 में उसके घर में आग लग गई थी। परिजन आग बुझाने में जुटे थे। उसी दौरान गांव के अरविंद पटेल घर में घुस आया। उसकी नाबालिग बेटी छत पर थी। आरोपी अरविंद उससे छेड़छाड़ करने लगा। पुत्री के शोर मचाने पर परिजन वहां पहुंच गए। आरोपी सभी को धमकाता हुआ भाग निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की दलील को सही मानते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। उसे पांच हजार रुपये का जुर्माना भी चुकाना होगा।