अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश-तृतीय की अदालत ने बिजली के तार चोरी करने का आरोप सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने 13 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना ने बताया कि मई 2010 में मऊरानीपुर थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक श्रीकृष्ण सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि चोर गांव कुरैचा से निकली 11 हजार केवी की मेन लाइन का लगभग 2380 मीटर तार काट ले गए। चोरों ने दो-तीन खंभे भी क्षतिग्रस्त कर दिए। इसके अलावा रेवन फीडर की मेन लाइन का तार भी चोरी कर लिया गया। तार के साथ चोरों ने कई उपकरण भी गायब कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी थी। जांच में मऊरानीपुर के शिवगंज निवासी महेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार व दमेले चौक निवासी रामकुमार श्रीवास के नाम सामने आए थे। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्तों को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा न्यायालय ने अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई।।