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युवक की हत्या में गांव के ही तीन लोगों को आजीवन कारावास

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा तीनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार पांचाल ने बताया कि ग्राम रौनी निवासी गोरेलाल कुशवाहा का अंबे मंदिर के पास खेत है, जिसकी सुरक्षा के लिए रोजाना की भांति चार जनवरी 2014 को उसका भाई लखन कुशवाहा (35) गया हुआ था। शाम साढ़े सात बजे भाई के मोबाइल पर फोन कर खाना खाने के बारे में पूछना चाहा तो एक घंटी के बाद फोन नहीं लगा। आशंका होने पर गोरेलाल भाई भगवत के साथ खेत पर पहुंचा। लखन खेत पर बनी कोठी पर मृत अवस्था में पड़ा मिला। उसके सीने पर दो घाव थे। पास में अपने खेत की रखवाली कर रहे अशोक ने बताया कि उसने दो गोली चलने की आवाज सुनी थी। गोरेलाल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले की विवेचना के दौरान मऊरानीपुर निवासी राहुल यादव, बल्लू यादव व प्रदेश यादव उर्फ प्रवेश यादव उर्फ मोदी के नाम सामने आए। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद उक्त तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान सामने आया कि तीनों अभियुक्तों की गांव के ही एक व्यक्ति से रंजिश चली आ रही थी, जिसकी हत्या करने की वे फिराक में थे। लेकिन, भ्रम में उन्होंने लखन की हत्या कर दी।
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