अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण क्रांति यशोदास की अदालत ने चोरी का आरोप सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा तीनों पर अर्थदंड भी लगाया।
चोरी के दो मामलों की सुनवाई करते हुए रेलवे न्यायालय ने अभियुक्त महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रविंद्र कावड़े को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों मामलों में उस पर 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया। जबकि, दो अन्य मामलों में बिहार के लखीसराय जिला निवासी ओमकुमार शर्मा को साढ़े छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई व 500-500 रुपये अर्थदंड लगाया। इसी तरह दो अलग अभियोगों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सागर जिले के निवासी गयाप्रसाद अहिरवार को 14 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई व 500-500 रुपये अर्थदंड लगाया। जीआरपी थाने के प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि इन सभी अभियोगों की प्रभावी ढंग से पैरवी की गई थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अभियुक्त गयाप्रसाद अहिरवार पिछले दिनों जेल से रेलवे न्यायालय पेशी पर आया था। इसी दरम्यान वह अपने दो साथियों के साथ पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। हालांकि, बाद में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।