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Jhansi News: सरेराह दंपती को लूटने पर तीन को सात साल का कठोर कारावास

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संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। 15 साल पहले बाइक से जा रहे दंपती को लूटने के मामले में तीन युवकों को दोषियों को विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र) नेत्रपाल सिंह की अदालत ने सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अभियोजन के मुताबिक, आठ मई 2010 को टहरौली थाना क्षेत्र के बसाड़ी गांव निवासी विजय सिंह अपनी पत्नी कोमल देवी व पांच साल की बेटी के साथ बाइक पर सवार होकर गुरसराय टीका लगवाने जा रहा था। जब वह लौट रहा था, तभी आड़ी सड़क पर एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग आए। उन्होंने विजय सिंह से बाइक रोकने को कहा। न रोकने पर अपनी बाइक आगे लगा दी और दंपती को रोक लिया।
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तमंचा सटाकर विजय का मोबाइल छीन लिया । पत्नी का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की। चिल्लाने पर आसपास के लोग आ गए तो तीनों भाग खड़े हुए लेकिन आगे जाकर एक अन्य बाइक से टकराकर तीनों गिर पड़े। इसी बीच पुलिस की कोबरा टीम मौके पर पहुंच गई। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम सुल्तान सिंह, ओमप्रकाश व मानवेन्द्र सिंह निवासीगण करगुआं थाना चिरगांव बताया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया था। सोमवार को विशेष न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यही नहीं, उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका।
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बचाव पक्ष के वकील ने सजा कम करने के लिए कहा था लेकिन विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन मिश्रा ने दलील दी कि अभियुक्तों ने सरेराह दंपती को लूटकर दहशत पैदा की थी। लिहाजा उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। इस आधार पर तीनों को सजा सुनाई गई।
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