झांसी। गांजा तस्करी का आरोप बृहस्पतिवार को सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने तीन तस्करों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। इसमें एक महिला भी शामिल है। महिला व एक युवक तस्कर छत्तीसगढ़ के हैं जबकि तीसरा मेरठ का निवासी है। 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रेलवे जीआरपी ने 18 दिसंबर 2025 को प्लेटफार्म नंबर 4-5 पर तीन को शक के आधार पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर तीनों के बैग से गांजा बरामद हुआ। तौल कराने पर पहले बंडल में 5.164 किग्रा, दूसरे मेंं 5.149 किग्रा और तीसरे में 5.281 किग्रा गांजा निकला। इसके अलावा दूसरे के पास से 5.145 किग्रा और महिला के पास से 4.590 किग्रा गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ से मेरठ इस गांजे को ले जा रहे थे। तीनों ने अपना नाम जिला मुजफ्फरनगर, थाना भोपा, ग्राम जौली निवासी नईम, छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर, थाना कोटा, ग्राम गनिहारी निवासी रामअवतार देवागन और महिला ने अपना नाम छत्तीसगढ़ के थाना काकोर, ग्राम कोकपुरा निवासी शिवानी बताया था।
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सटोरिए की जमानत खारिज
सीपरी बाजार निवासी सटोरिये प्रेमनारायण को बबीना पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने व अन्य आईडी पर सट्टा खिलवाने के आरोप में पकड़ा था। आरोपी ने बृहस्पतिवार को जमानत के लिए याचिका दायर की। सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने जमानत याचिका खारिज कर दी।