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एक भवन पर लग सकेंगे तीन झंडे

Fri, 20 Jan 2017 01:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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election news jhansi - फोटो : demo
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विधानसभा चुनाव में यदि कोई दुकान, मकान अथवा घर पर किसी राजनीतिक दल का झंडा लगाता है तो उसे निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। यदि बिना अनुमति लिए किसी ने झंडा लगाया तो आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक भवन पर तीन झंडे ही लगाए जा सकेंगे। किसी राजनीतिक दल के काफिले में तीन से अधिक वाहन नहीं चल सकेंगे।
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