नौ प्रतिशत ब्याज दर से लौटानी होगी धनराशि
संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। व्यापार के लिए उधार ली गई रकम को वापस करने के लिए कारोबारी ने तीन चेक दी, जो एक-एक कर बाउंस हो गईं। सिविल जज अरुणा सिंह ने शुरुआती दो चेक की रकम को 13 मार्च 2020 से 26 जून 2025 तक नौ प्रतिशत ब्याज दर से लौटाने के साथ ही दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
मऊरानीपुर के अलयाई मोहल्ला निवासी प्रतीक सरावगी का वादी शरद निवासी बाजपेयीपुरा के साथ गहरी मित्रता थी। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने मित्र से नौ लाख रुपये की मांग की। वादी ने उसे नौ लाख रुपये इकट्ठा कर लौटा दिए। कारोबार चलने लगा तो उसने अपनी रकम वापस मांगी। प्रतीक ने शरद को तीन-तीन लाख की तीन चेक विभिन्न तारीखों में दी।
वादी ने एक-एक कर चेक को कैश कराने के लिए एसबीआई शाखा में लगाया, लेकिन तीनों चेक बाउंस हो गए। इसके कुछ दिन बाद वादी ने अपना खाता ही बंद करा दिया। शरद ने कोर्ट में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान जज ने प्रतीक सरावगी को ब्याज के साथ रकम लौटाने का आदेश दिया। दो साल के कारावास के साथ ब्याज की धनराशि न लौटाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई।