संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। करीब दो माह पहले नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने खारिश कर दी। उसे अभी जेल सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा।
अभियोजन के मुताबिक, गुरसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 जनवरी को 14 साल की बालिका अपने दूसरे मकान में बंधी गाय को पानी पिलाने गई थी। तभी पड़ोस में रहने वाली जानकी पुत्र गनपत ने पीछे से जाकर उसे दबोच लिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
सोमवार को विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) की अदालत में अभियुक्त की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें उल्लेख किया गया था कि अभियुक्त बेकसूर है। उसे फंसाया जा रहा है। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने तर्क दिया कि किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया है। यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। इस आधार पर विशेष न्यायाधीश में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी। फिलहाल उसे जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा।