झांसी। सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने दाई के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी डॉक्टर की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि 21 जून 2021 को गुरसराय थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि वह एक स्वास्थ्य केंद्र में दाई का काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। महिला ने आरोप लगाया कि वहां तैनात डा. रविंद्र सिंह कहता था कि जो प्राइवेट दाई उसके घर का काम करेगी, वही अस्पताल में काम कर पाएगी। इस पर वह एक दिन डॉक्टर के घर पर काम करने गई तो वह उससे अश्लील हरकत करने लगा। दाई की शिकायत पर पुलिस ने आगरा के थाना सिकंदरा की आवास विकास कॉलोनी तथा हाल मून सिटी निवासी डा. रविंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचना में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। डॉक्टर की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।