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किरायेदार युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली राहत

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झांसी। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम शक्तिपुत्र तोमर ने किरायेदार युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा।
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विशेष लोक अभियोजक कपिल करौरिया व केशवेंद्र सिंह ने बताया कि एक युवती ने 25 जुलाई 2022 को सीपरी बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि वह सिविल लाइन निवासी नितिन सूद के मकान में किराये पर रहती थी। पिछले कुछ दिनों से मकान मालिक उसके साथ लगातार अश्लील हरकत करता आ रहा था। इसकी शिकायत मकान मालिक की पत्नी से भी की थी, इस पर उसने कहा था कि पति की हरकतों से वो भी परेशान है। युवती ने बताया कि एक रोज जब वह अपना काम कर कमरे पर पहुंची तो ताला पड़ा हुआ था। इस पर मकान मालिक से फोन पर बात की। उसने चाबी देने के बहाने घर पर बुलाया और जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। आरोपी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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