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Jhansi News: कूटरचित दस्तावेज पेश करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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झांसी। सत्र न्यायाधीश पीएन मिश्र की अदालत ने न्यायालय में कूटरचित दस्तावेज पेश करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम मैरी निवासी पुष्पेंद्र उर्फ रिंकू ने 30 जनवरी 2010 को सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें तब ललितपुर जेल में बंद नवाबाद थाना इलाके के ग्राम मैरी निवासी कृष्णपाल उर्फ लला पर न्यायालय में कूटरचित दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाया था। इस मामले में अभियुक्त पर 15 मार्च 2010 को नवाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियुक्त की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। ब्यूरो
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