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पत्नी की हत्या में पति को दस साल की सजा

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या एक संजय कुमार मलिक ने दहेज लोभी पति को दस साल की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे के अनुसार थाना कोतवाली के ओरछा गेट निवासी प्यारेलाल कुशवाहा ने थाना बड़ागांव में 7 अक्तूबर 2012 को तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी पुत्री सोनिया का विवाह 22 अप्रैल 2011 को डडियापुरा बाहर बड़ागांव निवासी प्यारेलाल उर्फ अरुण के साथ हुआ था। शादी के बाद ससुरालीजन विदा के समय पचास हजार रुपयों की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। 27 सितंबर 2012 की रात सोनिया की हत्या कर दी थी।
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सूचना मिलने पर जब वह रिश्तेदारों के साथ पहुंचा तो सोनिया मृत अवस्था में मिली थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 49़8ए, 304बी व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को दोष सिद्घ होने पर अदालत ने पति प्यारेलाल उर्फ अरूण कुशवाहा को धारा 304बी में दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई। धारा 498ए में तीन साल की सजा व दस हजा रुपये अर्थदंड लगाया। धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में एक साल की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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