-गृहकर के वार्षिक मूल्यांकन का 12.5 प्रतिशत देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। जलसंस्थान द्वारा बराठा बेसिन पेयजल परियोजना के दायरे में आने वाले लगभग दस हजार घरों से पहली बार जलकर लिया जाएगा। इनमें वे उपभोक्ता शामिल हैं, जिनके घरों में कनेक्शन नहीं हैं लेकिन विभाग की पाइपलाइन उनके मकान के 100 मीटर के दायरे से निकली हुई है। इन उपभोक्ताओं से नगर निगम के हाउस टैक्स के वार्षिक मूल्यांकन (एआरबी) के 12.5 फीसदी की दर से कर वसूला जाएगा।
महानगर में संचालित बराठा बेसिन परियोजना को हाल ही में जल निगम ने जलसंस्थान को हैंडओवर किया है। इस परियोजना के तहत 22 हजार घरों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जबकि 6600 घरों में कनेक्शन किए गए हैं। इनसे जल मूल्य की वसूली की जाती है। वहीं इस परियोजना से जुड़े 10 हजार घर ऐसे हैं, जहां कनेक्शन नहीं हैं। इनसे अब तक जलनिगम 120 रुपये प्रतिमाह की दर से जलमूल्य वसूलता था। अब इन 10 हजार भवन स्वामियों से जलकर की वसूली की जाएगी। जलकर को नगर निगम के हाउस टैक्स के वार्षिक मूल्यांकन (एआरबी) के 12.5 प्रतिशत की दर से वसूला जाएगा। जल संस्थान अफसरों का कहना है कि परियोजना के रखरखाव में काफी खर्च होगा। इस वजह से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे करीब एक करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। अधिशासी अभियंता संजीव कुमार के मुताबिक एक दिसंबर से यह व्यवस्था लागू की गई। उपभोक्ताओं के बिल भेजे जा रहे हैं।