झांसी। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह की अदालत ने लिए गए कर्ज की अदायगी न करने पर अभियुक्त को छह माह के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने पांच साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
न्यू गल्ला मंडी रोड कैलाश रेजीडेंसी निवासी अनिल कुमार जैन ने न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें बताया था कि उन्होंने साल 2017 में टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर निवासी जयप्रकाश गुप्ता उर्फ जिप्पी को दो लाख दस हजार रुपये उधार दिए थे। विपक्षी ने इसके एवज में उसे 10 अक्तूबर 2017 की तिथि की चेक दी थी। तय अवधि में चेक बैंक में प्रस्तुत की गई, परंतु खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से बाउंस हो गई।
न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद जयप्रकाश गुप्ता को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि में से दो लाख दस हजार रुपये परिवादी को बतौर प्रतिकर अदा करने के निर्देश दिए।