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छह करोड़ के जेवरात निर्माण पर ही लगेगी एक्साइज ड्यूटी

Wed, 13 Apr 2016 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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excise duty - फोटो : amar ujala
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झांसी। सोने-चांदी के जेवरातों पर एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी व दो लाख से अधिक की खरीद पर पैन नंबर की अनिवार्यता को लेकर भ्रम में फंसे सराफा व्यापारियों की परेशानियों व जिज्ञासाओं को एक्साइज विभाग के सहायक आयुक्त एके पांडे ने दूर किया। इससे काफी हद तक व्यापारियों की घबराहट कम हो गई है। इस दौरान बताया गया कि छह करोड़ से अधिक के जेवरात निर्माण पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगेगा।
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मंगलवार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर कार्यालय में सराफा व्यापारियों से एक्साइज ड्यूटी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि आमतौर पर जिन वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, उनमें डेढ़ करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर तक कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। डेढ़ करोड़ से साढ़े चार करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर पर एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगती है। अगर व्यापारी का साढ़े चार करोड़ से अधिक का वार्षिक टर्नओवर है तो उसके पूरे टर्नओवर पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। मगर, सोने के जेवरातों के निर्माण पर ऐसा नियम लागू नहीं होगा।

ऐसे सराफा व्यापारी जो सोने के जेवरातों का निर्माण (मैन्यूफैक्चर) कर बेच रहे हैं और उनका वार्षिक टर्न ओवर छह करोड़ से अधिक है, उन व्यापारियों को ही रजिस्ट्रेशन लेकर एक प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी जमा करनी है। इसमें छह से 12 करोड़ तक एक प्रतिशत एवं 12 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पर शून्य राशि से एक प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगेगा। यह नियम उन व्यापारियों पर भी लागू है जो निर्माण के साथ-साथ आभूषणों को बेच भी रहे हैं। ट्रेडिंग व रिटेलर दुकानदारों को पंजीयन नहीं लेना है, चाहे वह कितना बड़ा ही व्यापार क्यों नहीं कर रहा हो। निर्माण व ट्रेडिंग करने वाले व्यापारियों को दो अलग-अलग रजिस्टर बनाकर अपना व्यापार दिखाना होगा, जो व्यापारी नियम के दायरे में आ रहे हैं। चांदी के उन जेवरातों पर ही एक्साइज ड्यूटी लगेगी, जिन्हें माणिक, पन्ना, पुखराज या हीरा लगाकर बेचा गया हो। मालूम हो कि सोने पर साढे़ 12 प्रतिशत वैट टैक्स भी देय होता है। इस मौके पर व्यापारी नेता मुकेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल, जीतू सोनी, सुनील अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल आदि व्यापारी मौजूद रहे।
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सराफा व्यापारी ऐसे ले सकते हैं पंजीयन
केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर की इंटरनेट साइट पर जाकर पात्र व्यापारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी ई-मेल आईडी से आवेदन कर सकते हैं। 48 घंटे में व्यापारी को पंजीयन जारी कर दिया जाएगा। पंजीयन लेने के लिए कार्य स्थल का सत्यापन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक दुकानदार की कई अलग-अलग जगह दुकानें हैं तो वह एक ही पंजीयन पर सभी दुकानों का संचालन कर सकता है। इसी तरह अगर व्यापारी की दूसरे शहरों में भी ब्रांचें हैं तो वह भी एक ही किसी शहर में पंजीयन लेकर व्यापार कर सकता है।


आज से खुलेगा सर्राफा बाजार, आंदोलन स्थगित
झांसी। सराफा व्यापार कमेटी की बैठक में एक्साइज ड्यूटी को लेकर दो मार्च से चल रहे आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके उपरांत बुधवार को अपराह्न तीन बजे से बाजार को यथावत खोलने पर व्यापारियों में सहमति बन गई। गुरुवार से बाजार अपने समय से खुलेगा।
बैठक में अध्यक्ष मुकेश चंद्र अग्रवाल ने कहा कि ऑल इंडिया ज्वैलर्स, बुलियन, स्वर्णकार फेडरेशन एवं उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के आह्वान पर केंद्र सरकार से वार्ता उपरांत कुछ मांगों पर बनी सहमति के बाद आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। मगर, काले झंडे व काले फीते बांधकर व्यापारियों का विरोध जारी रहेगा। इस मौके पर प्रकाश सर्राफ, महेंद्र, गोपी कपूर, रवि मुडिया, अतुल किलपन, संजय कमरया, दीपू विम आदि उपस्थित थे। बैठक का संचालन श्रीकांत गुप्ता व आभार गोविंद शरण वर्मा ने व्यक्त किया। 
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