संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। रेल यात्रियों के लिए मोबाइल से जनरल टिकट बुक करना भले ही आसान हो गया हो, लेकिन अब दूसरे मोबाइल से बुक कराए गए टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाकर यात्रा करना भारी पड़ सकता है। रेलवन ऐप से बुक किया गया अनारक्षित टिकट केवल उसी मोबाइल फोन में मान्य होगा, जिससे टिकट बुक किया गया है। दूसरे व्यक्ति के मोबाइल से टिकट बुक कराकर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से मंगाने पर उसे वैध टिकट नहीं माना जाएगा।
झांसी मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवन एप से बुक किया गया अनारक्षित टिकट केवल उसी मोबाइल फोन में मान्य होगा, जिसमें एप पंजीकृत है और जिससे टिकट बुक किया गया है। यदि कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल से बुक किए गए टिकट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से मंगाकर दिखाता है, तो उसे वैध यात्रा अधिकार नहीं माना जाएगा। इसलिए यात्री स्वयं अपने पंजीकृत मोबाइल से ही टिकट बुक करें और यात्रा के दौरान वही मोबाइल फोन साथ रखें। उन्होंने बताया कि यात्रा शुरू करने से पहले वैध टिकट लेना अनिवार्य है। ट्रेन में सवार होने के बाद टिकट जांच कर्मचारी को देखकर मोबाइल से टिकट बनाना अथवा किसी दूसरे व्यक्ति से टिकट बनवाकर उसका स्क्रीनशॉट दिखाना नियमों के खिलाफ है।
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न्यूनतम जुर्माना 500 रुपये लगेगा
बिना उचित टिकट या अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर आर्थिक कार्रवाई की जाएगी। रेलवे के अनुसार न्यूनतम जुर्माने की राशि 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। कार्रवाई से बचने के लिए रेलवे नियमों का पालन कर वैध टिकट लेकर यात्रा करें।