संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को किया जाएगा। अधिक से अधिक लोग लोक अदालत में अपने वाद का निपटारा कराएं, इसके लिए जागरुकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को लोक अदालत में आने वाले मामलों के निपटारे के फायदे बताए गए।
सचिव शरद कुमार ने बताया कि सिविल वाद, सुलह समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत के बाद किसी भी प्रकार से दोबारा कोई वाद दायर नहीं कर सकता है। इसमें अधिकांश मोटर व्हीकल एक्ट के मामले सबसे ज्यादा निस्तारित किए जाते हैं क्योंकि आम दिनों में इनका निस्तारण आसानी से हो पाना मुमकिन नहीं होता। इसमें फायदा यह होता है कि इसमें जुर्माना राशि के सापेक्ष कम जुर्माना वसूल किया जाता है।
शिविर में बताया कि आम जनता, आम नागरिक बिना किसी जटिल कानूनी प्रक्रिया के अपने विवादों का समाधान पा सकते हैं। जागरुकता शिविर पोस्टर लगाकर प्रति व्यक्ति से मिलकर आगामी लोक अदालत की जानकारी दी गई। मौके पर पराविधिक स्वयंसेवक आदिल जाफरी, विजय अहिरवार, कल्पनाथ सिंह, अंकित आर्य मौजूद रहे।