फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आरटीई : 586 बच्चों को मिलेगा निजी स्कूलों में प्रवेश

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

झांसी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 586 बच्चों के निजी स्कूल में पढ़ने का सपना साकार होने जा रहा है। दूसरे चरण की लॉटरी के बाद इन बच्चों को निजी स्कूल में प्रवेश देने की तैयारी शुरू हो गई।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए कई चरणों में आवेदन के बाद बेसिक शिक्षा विभाग चिह्नित बच्चों को स्कूल में सीट आवंटित करता है। इन बच्चों की फीस समेत तमाम शैक्षणिक खर्च का भुगतान शासन की ओर से स्कूल को किया जाता है। जिले में पहले चरण में आरटीई के तहत 2850 आवेदन आए थे। लॉटरी के बाद 1389 बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया।
विज्ञापन

सोमवार को सीडीओ कार्यालय में दूसरे चरण की लॉटरी निकाली गई। जिला समन्वयक सामूहिक सहभागिता एवं आरटीई प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि आरटीई के तहत दूसरे चरण में 1421 आवेदन आए थे, इनमें से 831 आवेदन जांच में सही पाए गए थे। वहीं लॉटरी के तहत 586 विद्यार्थियों को स्कूल में सीट आवंटित की गई। 12 अप्रैल से बीएसए दफ्तर में प्रवेश फार्म बांटने का काम शुरू हो जाएगा।
विज्ञापन

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नीलम यादव ने बताया कि आरटीई के तहत चयनित बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए सभी बीईओ व संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र भेजकर निर्देशित किया जा चुका है। जो भी स्कूल छात्रों के प्रवेश नहीं लेंगे उन स्कूलों की मान्यता खत्म कर दी जाएगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें