झांसी। रोडवेज की बसों में अब प्रेशर हार्न लगाने पर प्रतिबंध लग गया है। इसका उल्लंघन करने पर कंडक्टर, ड्राइवर एवं संबंधित कर्मचारी पर तत्काल अर्थदंड लगाया जाएगा। यह एक हजार रुपये का होगा। बसों में ड्राइवर अब टीटी हार्न का ही उपयोग कर सकेंगे।
रोडवेज की बसों में अमूमन प्रेशर हार्न लगे होते है। कई ड्राइवर अपनी बसों में शौकिया भी यह हार्न लगाए रहते है। जबकि इन बसों में पहले से ही टीटी हार्न लगा रहता है। प्रेशर हार्न के बजने से कई बार मार्ग पर चल रहे राहगीर एवं बच्चे घबरा जाते है और अक्सर इनके चोटिल होने की भी घटनाएं हो जाती है। इसके साथ ही अस्पताल के आस पास बसों के आवागमन के दौरान प्रेशर हार्न के बजने से मरीजों में घबराहट होती है। ऐसे में शासन ने प्रेशर हार्न के उपयोग पर पूर्णत: पाबंदी लगा दी है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राम लवट ने बताया कि बसों में प्रेशर हार्न के उपयोग पर पाबंदी लग गई है। अगर किसी भी गाड़ी में यह लगा पाया जाएगा, तो ड्राइवर, कंडक्टर एवं संबंधित कर्मचारी पर जुर्माना लगाया जाएगा।