झांसी। लॉकडाउन के दौर में लगातार फीस को लेकर अभिभावकों पर दबाव बना रहे स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसा है। डीआईओएस ने फीस वृद्धि और वसूली को लेकर स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए हैं।
डीआईओएस कोमल सिंह यादव ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार स्कूल छात्र और अभिभावकों को तीन महीने का अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। साथ ही, शुल्क जमा न करने पर किसी भी छात्र को ऑनलाइन कक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर कोई शुल्क जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उनकी फीस को अनुरोध पर आगामी महीनों में किस्त में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ स्कूल परिवहन शुल्क भी वसूल कर रहे हैं। लॉकडाउन में विद्यालय बंद होने से परिवहन शुल्क न लिया जाए। इसके साथ ही स्कूल इस वर्ष शुल्क में वृद्घि नहीं करेंगे। इसे लेकर शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।