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Jhansi News: ओटीएस के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट

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संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। ओटीएस योजना में पंजीयन कराने के बाद अपना बिल जमा न करने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं को विभाग ने एक और अवसर दिया है। वह 31 जुलाई तक अपना बकाया जमा कर सकते हैं। पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए निर्देश जारी किए हैं।

एकमुश्त समाधान योजना एक दिसंबर 2024 से तीन चरणों में चलाई गई थी। इस योजना के तहत बिजली का बकाया बिल एकमुश्त जमा करने के लिए झांसी जोन में 1,07,728 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया था। इसमें किश्तों में बिल जमा करने के लिए 21,383 और एकमुश्त चुकता करने के लिए 86,345 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया। इनमें कई उपभोक्ता ऐसे रहे, जो पंजीयन कराकर बिल चुकता करना भूल गए। ऐसे डिफॉल्टरों की दो श्रेणी बनाई गई है।
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2024-25 में पंजीयन कराने वाले जिन उपभोक्ताओं ने नियत तिथि तक शेष राशि अथवा किस्तों की राशि जमा नहीं की है, वह 31 जुलाई तक बकाया जमा कर सकते हैं। इन उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के लिए नया पंजीकरण नहीं कराना होगा।

झांसी जोन में ओटीएस की यह रही थी प्रगति

मंडल पंजीकरण भुगतान (रुपये में)



झांसी शहर 13,817 5.37 करोड़

झांसी ग्रामीण 27,724 14.18 करोड़



ललितपुर 26,103 9.21 करोड़

उरई 40,084 17.17 करोड़



बॉक्स में -



विभागीय वेबसाइट पर भी कर सकते हैं भुगतान

- उपभोक्ता किसी भी उपकेंद्र, विभागीय खंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर (बिलिंग एजेंसी) के माध्यम से बकाया जमा कर सकते हैं। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट पर भी बिल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है।

नई स्कीम को कुछ ऐसे समझे



- डिफाल्टर उपभोक्ता का 50 हजार रुपये बकाया है। उसे 10 फीसदी यानी पांच हजार की छूट मिलनी थी। यदि वह डिफॉल्टर हो गया तो उसे पांच हजार पर मिलने वाली छूट का सिर्फ 10 फीसदी अथवा अधिकतम एक हजार की छूट मिलेगी। उपभोक्ता अब एकमुश्त जमा करे तो उसे 46,000 जमा करना होगा। उसका फार्मूला (50000-5000 +1000) रहेगा।
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वर्जन -

डिफाल्टर उपभोक्ताओं को अपना बकाया चुकता करने का एक और मौका दिया गया है। इसके लिए कोई पंजीयन नहीं कराना है। ऐसे उपभोक्ता 31 जुलाई तक भुगतान कर सकते हैं। - केपी खान, मुख्य अभियंता, विद्युत वितरण मंडल, झांसी
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