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Jhansi News: क्लेम की राशि मय ब्याज के लौटाने का आदेश

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झांसी। पांच साल पहले खुदाई करते वक्त जेसीबी खाई में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। बीमा कंपनी ने सर्वे कराने के बाद बीमा क्लेम की राशि बीमा कंपनी वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को भेजी। उन्होंने भ्रामक जानकारी देते हुए बीमा राशि को देने से इंकार कर दिया। इस पर वादी ने उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर कर दिया। न्यायालय ने पक्ष सुनने के बाद बीमा कंपनी को क्लेम की राशि मय ब्याज के साथ भुगतान करने और वादी को मानसिक कष्ट देने व वाद व्यय की राशि भी लौटाने का आदेश दिया है।निवाड़ी के बिजौरा निवासी सुनील कुमार यादव ने 21 मार्च 2022 में उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर करते हुए बताया था कि उसने नटराज मोबाइल्स से जेसीबी खरीदी थी। 20 नवंबर 2021 को उसने टहरौली में खुदाई करने के लिए जेसीबी भेजी थी। खुदाई करने के दौरान उनकी जेसीबी असंतुलित होकर बगल में खाई में गिर गई थी। इसकी सूचना उन्होंने तत्काल बीमा कंपनी द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक, निवाड़ी शाखा के प्रबंधक और नटराज मोबाइल्स के प्रबंधक को दी थी। वादी ने तीनों के खिलाफ वाद दायर किया था। अध्यक्ष अमर पाल सिंह, सदस्य ज्योति प्रभा जैन व देवेश अग्निहोत्री ने मामले की सुनवाई करने के बाद यह निर्णय लिया कि क्रेता को आईएमटी 47 की जानकारी देनी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। यह लापरवाही बीमा कंपनी की है। इसलिए न्यायालय ने रिपेयर व्यय की राशि वाद दायर होने की तिथि से लेकर अब तक 7 प्रतिशत ब्याज दर के साथ अदा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही मानसिक कष्ट देने पर पांच हजार रुपये और वाद व्यय के तीन हजार रुपये भी वादी को प्रदान किए जाने का आदेश सुनाया। संवाद
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