झांसी। पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त न्यायालय दिलीप सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोष सिद्घ होने पर अभियुक्त को एक साल की सजा व दस लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
परिवादी के अनुसार थाना नवाबाद स्थित कचहरी रोड निवासी विजय कुमार राय ने उससे सात लाख रुपये उधार लिए थे। इसकी अदायगी के लिए चेक दिया था, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया था। इसके बाद यह परिवाद न्यायालय में दायर किया गया था। सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को अदालत ने दोषी मानते हुए अभियुक्त विजय कुमार राय को एक साल की सजा व दस लाख रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने सात लाख रुपये परिवादी को बतौर प्रतिकर दिलाए जाने का भी आदेश दिया है।