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चेक बाउंस होने पर एक साल की सजा

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चेक बाउंस होने पर एक साल की सजा
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झांसी। पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त न्यायालय दिलीप सिंह ने चेक बाउंस के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास व 32 लाख रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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परिवादी सुनील ठाकुर के अनुसार अभियुक्त ने उससे 60 लाख रुपये उधार लिए थे, जिसकी अदायगी के लिए 23 मई 2018 को 30 लाख रुपये का चेक दिया था, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया था। इसके बाद यह परिवाद न्यायालय में दायर किया गया था। सुनवाई के बाद अदालत ने थाना सीपरी बाजार के ब्रह्मनगर कॉलोनी खोड़न निवासी निरोत्तम सिंह को धारा 138 एनआईए एक्ट के अंतर्गत दोषी पाया।
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