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अब 50 से 70 की रफ्तार पर ही दौड़ सकेंगे वाहन

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वाहनों की रफ्तार - फोटो : ?????? ?? ??????
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झांसी। जिले की सड़कों पर अब तेज रफ्तार से वाहन नहीं दौड़ पाएंगे। शासन के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने सड़कों के हिसाब से दो पहिया से लेकर माल यानों तक की गति सीमा तय कर दी है। इससे अधिक गति पर वाहन दौड़ाने पर चालान काटा जाएगा।
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शासन ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग को नगर निकायों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में आने वाले मार्गों पर वाहनों की गति सीमा तय करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद परिवहन विभाग ने 37 मार्गों को इस दायरे में लाते हुए वाहनों की रफ्तार तय की है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर दोपहिया वाहन 70, तीन पहिया वाहन 40, चार पहिया आठ सीट तक 90, यात्री यान 80, माल यान 70 किमी प्रति घंटा की गति से चलेंगे। जबकि प्रदेश राजमार्ग पर दोपहिया वाहन 60, तीन पहिया वाहन 40, चार पहिया आठ सीट तक 70, यात्री यान 70, माल यान 60 किमी प्रति घंटा और जिला मार्ग और अन्य मार्गों पर दोपहिया वाहन 50, तीन पहिया वाहन 30, चार पहिया आठ सीट तक और यात्री यान 60, माल यान 50 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ेंगे। इससे अधिक गति से वाहन दौड़ाने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गति सीमा अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस, पुलिस वाहन, सैन्य बल और आपदा प्रबंधन के लिए प्रयुक्त वाहन पर लागू नहीं होगी। साथ ही हर मार्ग पर दोनों ओर गति सीमा के बोर्ड लगाए जाएंगे। एआरटीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वाहनों की गति सीमा तय कर दी गई है। समय-समय पर इंटरसेप्टर वाहन से गति सीमा की जांच की जाएगी। सीमा के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
प्रमुख मार्गों पर तय गति सीमा
झांसी से ललितपुर, कानपुर, ग्वालियर, शिवपुरी और इलाहाबाद के लिए दो पहिया 70 और चार पहिया 90, हमीरपुर-चिरगांव, चिरगांव-ग्वालियर पर दो पहिया 60 और चार पहिया 70, मऊरानीपुर-गरौठा, कोंच समेत अन्य मार्गों पर दो पहिया वाहन की गति सीमा 50 और चार पहिया की 60 किमी प्रति घंटा तक रहेगी।
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