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मनोनीत पार्षद व शपथ न लेने वाले प्रधान नहीं डालेंगे वोट

Thu, 18 Feb 2016 01:15 AM IST
झांसी/ब्यूरो
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झांसी। विधान परिषद के लिए हो रहे चुनाव में नगर निकायों के मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल पाएंगे। चुनाव में वह प्रधान भी वोट नहीं डाल पाएंगे, जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है।
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विधान परिषद के चुनाव की वोटर लिस्ट में उन पार्षदों के नाम शामिल नहीं हैं, जिन्हें शासन द्वारा नामित किया गया है। मंडल के तीनों जिलों में झांसी नगर निगम के 11 सहित दर्जनों मनोनीत पार्षद हैं।

नगर आयुक्त अरुण प्रकाश ने बताया कि मनोनीत पार्षद नगर निगम की कार्यकारिणी व सदन में भी वोट नहीं डालते हैं, इसी आधार पर एमएलसी चुनाव की वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है।
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जिले में नवनिर्वाचित 65 प्रधान भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। दरअसल, कोरम पूरा न होने के कारण इनकी शपथ नहीं हो सकी है। शपथ न होने के कारण इनका कार्यकाल शुरू नहीं माना गया है।

पार्षद जेल में, नाम वोटर लिस्ट में
एमएलसी की मतदाता सूची में एक ऐसे पार्षद का नाम भी है, जिन्हें न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।

नगर निगम के वार्ड नंबर 23 के पार्षद यशपाल को एक मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नियमानुसार यशपाल को पदच्युत कर देना चाहिए। लेकिन, नगर निगम के अधिकारियों ने अभी तक पार्षद को हटाया नहीं है।
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