झांसी। विशेष न्यायालय पॉक्सो व स्पेशल जज पॉक्सो अभय श्रीवास्तव की न्यायालय ने पांच साल की मासूम के साथ छेड़खानी का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चंद्रप्रकाश शर्मा के अनुसार थाना टोड़ीफतेहपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 24 अक्तूबर 2019 को थाने पर सूचना देते हुए बताया था कि उसकी पांच साल की पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले कृपाराम ने उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी कर दी। रोने की आवाज सुनकर परिजन पहुंच गए। तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को अदालत ने विश्वसनीय माना। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त कृपाराम को पांच साल की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। जुर्माने की राशि में से दस हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।