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लूट स्वीकारी, पांच वर्ष की सजा

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लूट स्वीकारी, पांच वर्ष की सजा
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झांसी। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिकारी) व अपर सत्र न्यायाधीश पीएन राय की अदालत ने फायरिंग कर सोने - चांदी के जेवरात, नकदी लूटने के मामले का जुर्म स्वीकार करने पर एक अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि प्रकाश गोस्वामी के अनुसार एक अगस्त 2014 को राजगढ़ में दीपक सोनी के घर में घुसकर अभियुक्त सुरेश जाट ने तमंचे से भाई प्रेम नारायण व पुरूषोत्तम पर फायरिंग कर घायल कर दिया था। दीपक सोनी का थैला जिसमें 175 ग्राम सोने तथा 13 किलोग्राम चांदी के जेवरात व 20 हजार रुपये रखे थे, लूटकर भाग गया था। इसकी रिपोर्ट थाना प्रेमनगर में दर्ज कराये जाने के बाद 08 अगस्त 2014 को प्रेमनगर पुलिस ने डगरिया मोड़ पर बंदी बनाकर सुरेंद्र जाट के कब्जे से सोने - चांदी के जेवरात, छह हजार रुपये नकद, एक पिस्टल 32 बोर, चार कारतूस बरामद किये थे। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। शक्रवार को जिला कारागार से न्यायालय में उपस्थित होकर अभियुक्त सुरेंद्र जाट की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उसने अपराध करना स्वीकार किया। जिसके आधार पर दोषी मानते हुए न्यायालय ने अभियुक्त सुरेंद्र जाट को धारा 394/120 बी के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास, एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 411 में तीन वर्ष का कारावास, पांच हजार रुपए अर्थदंड व अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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इसी न्यायालय में धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमे में भी जुर्म स्वीकार किये जाने पर अभियुक्त सुरेंद्र जाट को धारा 25 शस्त्र अधिनियम के आरोप में दोषी मानते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास, 01 हजार रुपए अर्थदंड, अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गया। बताया गया कि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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