झांसी। बस स्टैंड एवं बसों में गंदगी फैलाने अथवा यहां-वहां लघु शंका करने वाले यात्री दंडित किए जाएंगे। उन पर न सिर्फ अर्थ दंड लगेगा, बल्कि हानि की क्षतिपूर्ति करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित बस स्टेशन प्रबंधक-सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के नेतृत्व में समिति गठित की गई है, जिसमें यातायात अधीक्षक- केंद्र प्रभारी, लेखाकार एवं वरिष्ठतम फोरमैन शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि बसों एवं बस स्टेशनों पर उच्च स्तरीय सफाई एवं रखरखाव के लिए समय-समय पर मुख्यालय स्तर से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन यात्री एवं उनके स्टैंड तक छोड़ने आने वाले लोगों द्वारा सफाई व्यवस्था में व्यवधान डाला जाता है। इसके अलावा अतिक्रमण, बिना कारण वाहनों का प्रवेश एवं वातावरण प्रदूषित करने वाले कार्य करते हैं।
रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक डीवी सिंह ने बताया कि बस स्टैंड पर उच्च स्तरीय सफाई व्यवस्था के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी द्वारा, स्टेशन इंचार्ज द्वारा दैनिक निरीक्षण करेंगे। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले पर पहली बार 200 रुपये तथा दूसरी बार उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा, जिसे समिति के सदस्य वसूलेंगे। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड पर साफ-सफाई बनाए रखने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं।