झांसी में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या दो ओमवीर की अदालत ने पति की हत्या के मामले में दोष सिद्घ होने पर मृतक की पत्नी उसके प्रेमी व एक साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर पचास-पचास हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल के अनुसार थाना बड़ागांव क्षेत्र के जौहरी बुजुर्ग निवासी हरीसिंह राजपूत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 जनवरी 2016 को उसका पुत्र सतेंद्र अपनी पत्नी सविता के साथ फसल में पानी लगा रहा था। इसके बाद शाम को ही अपनी पत्नी के साथ खेत पर रूक गया था।
रात में सूचना मिली कि उसके पुत्र के साथ खेत में कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही वह अपने पुत्र अरविंद व गांववालों के साथ खेत पर पहुंचा। मौके पर जाकर देखा तो सतेंद्र मृत अवस्था में पड़ा था। उसकी पत्नी सविता भी मौके पर थी।
शव को घर लेकर आए, जहां देखा तो गले पर चोट के निशान थे। उसे शक था कि बहू सविता ने ही अवैध संबंधों के चलते उसके पुत्र की हत्या कराई है। पुलिस ने सविता समेत दो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी।