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Jhansi News: कुल्हाड़ी से भाई की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

Wed, 01 Jul 2026 03:06 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
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झांसी। रुपयों के लेनदेन के विवाद में छह साल पहले कुल्हाड़ी से सगे भाई की हत्या में दोषी को विशेष न्यायाधीश एडीजे शिवकुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उल्दन थाना क्षेत्र के बंगरा गांव निवासी सुरेंद्र सिंह घोष व अन्य लोगों के साथ आठ नवंबर 2020 को घर के बाहर बैठा था। तभी छोटा भाई देवेन्द्र सिंह आया और भैंसों की बिक्री के रुपयों के लेनदेन पर विवाद करने लगा। सुरेंद्र ने विवाद करने से मना किया तो देवेंद्र ने कुल्हाड़ी से उसके सिर में कई वार किए। परिजन उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया था। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
उल्दन थाना पुलिस ने सुरेंद्र सिंह की पत्नी ऊषा देवी की तहरीर पर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया था। उसे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की।
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बेटे पर भी किया था जानलेवा हमला
तहरीर में उषा ने लिखा था कि जब हमलावर के बेटे ने उसके पति को बचाने का प्रयास किया तो उसने अपने पुत्र प्रिंस पर ही कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के बाद उसकी जान बच सकी।
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