झांसी। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट शकील अहमद खान की अदालत ने बंगरा के पूर्व ब्लाक प्रमुख लेखराज सिंह यादव समेत तीन अभियुक्तों की बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा।
थाना मऊरानीपुर के सिरधर पुरा निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख लेखराज सिंह यादव, बसारी निवासी रामस्वरूप व सिकरी निवासी जवाहर सिंह यादव ने गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में 17 दिसंबर 2015 को कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया था।
कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। हाजिर न होने पर अदालत के आदेश पर तीनों अभियुक्तों को दो दिन पूर्व जेल भेज दिया गया था। बृहस्पतिवार को अभियुक्तों के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत का प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अभियुक्त पहले रिश्तेदारी में गए थे, बाद में ग्राम प्रधान व ब्लाक प्रमुख के चुनाव में व्यस्त होने के चलते अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। इस दौरान अदालत में अभियुक्तों की क्राइम हिस्ट्री भी पेश की गई, जिसमें लेखराज सिंह पर 51 मुकदमे, रामस्वरूप पर 23 व जवाहर सिंह पर आठ मुकदमे दर्ज होना बताए गए। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं मानते हुए अर्जी खारिज कर दी।