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अब स्कूली बस के छात्रों को भी बांधनी होगी सीट बेल्ट

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kids also tie seat belt
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झांसी। अब स्कूली बस से जानेे वाले छात्रों को भी सीट बेल्ट बांधनी होगी। इस नियम को अब अनिवार्य किया जा रहा है। शासन ने नियम को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने इसके लिए आरटीओ को पत्र भी भेजा है। आदेश पर अफसरों ने स्कूल संचालकों को मोटर यान नियमावली संशोधन की प्रति भेजी है।
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मोटर यान नियमावली में संशोधन के बाद स्कूल बस व वैन से आने-जाने वाले बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी व जवाबदेही विद्यालय प्रशासन के कंधों पर होगी। उप परिवहन आयुक्त ने प्रदेश भर के आरटीओ व एआरटीओ को इस संबंध में पत्र लिखा है। शिक्षण संस्थान, स्कूल व ठेके पर चलने वाली बसों के लिए 21 तरह के नियम बनाए गए हैं। इसके तहत शिक्षण संस्थान की बस व वैन 15 साल से पुरानी नहीं होगी, जबकि निजी व विद्यालय की वैन 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। बस के स्कूली छात्रों को हर हाल में सीट बेल्ट बांधना होगा। इस नियम को विभाग सख्ती से लागू कराएगा। आरटीओ ओपी सिंह ने बताया कि कि स्कूल संचालकों को मोटरयान नियमावली संशोधन की प्रति भेज दी गई है। स्कूल की नई बसें व वैन सीट बेल्ट से युक्त आ रही हैं, जबकि पुराने बसों में इसे लगवाया जाएगा। नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
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