झांसी। बालू, बजरी, मौरंग का परिवहन करने वाले वाहनों को अब माइन टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए 31 अक्तूबर को खनिज एवं धातुकर्म विभाग में कैंप आयोजित होगा।
जिला खनन अधिकारी जेपी द्विवेदी ने बताया कि शासन के निर्देश के मुताबिक परिवहन करने वाले पंजीकृत वाहनों पर माइन टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया। भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग द्वारा इंट्रीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम के लिए निदेशालय में स्थायी कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। अब साफ्टवेयर के माध्यम से खनिज प्रक्रियाओं पर निगाह रखी जाएगी। जिला खनन अधिकारी के मुताबिक टैग का मूल्य जीएसटी के अतिरिक्त 187 रुपये निर्धारित किया गया है। शनिवार को शिविर का आयोजन होगा। वाहन स्वामियों को वाहन की आरसी एवं आईडी लेकर आना होगा। उनका कहना है इसके जरिए अवैध खनन पर लगे वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा सकेगी।