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गैंगेस्टरों को नहीं मिली रिहाई, जमानत अर्जी ठुकराई

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 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा ने बताया कि थाना कोतवाली पुलिस ने मार्च 2021 में हंसारी की हरिजन कॉलोनी निवासी जितेंद्र उर्फ बल्लू डांसर के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। जबकि, प्रेमनगर थाना पुलिस ने ग्राम हस्तिनापुर निवासी विनोद राजपूत पर जून 2021 में गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दोनों आरोपियों की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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