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झांसीः विदेशी एनीमल टॉफी रखने के लिए वन विभाग देगा अनुमति

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नरिया बाजार में भानू सहाय के घर में पुस्तैनी रखे शेर न हिरन के सींग। अमर उजाला
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झांसी। विदेशों से एनिमल ट्रॉफी लाने वाले लोगों के लिए वन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की जा रही है। इसके लिए विभाग द्वारा 15 मार्च तक की तिथि तय कर दी है। अनुमति के लिए ट्रॉफी रखने वाले शौकीन विभाग के परिवेश पोर्टल के साथ ही प्रधान वन संरक्षक को लिखित आवेदन कर सकते हैं।
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घरों की दीवारों पर शेर, चीता, भालू, बारहसिंघा, हिरन के साथ ही अन्य जानवरों की खाल और मुखौटे सजाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान है। लेकिन अब वन विभाग द्वारा विदेश से लाई गई एनिमल ट्रॉफी लगाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। जिसके तहत विदेशों से एनिमल ट्रॉफी लाने वाले लोग विभाग के पोर्टल के साथ ही वन अधिकारियों को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। जिसके तहत विभाग द्वारा टीम को भेजकर पड़ताल की जाएगी। पड़ताल के बाद विभाग द्वारा अनुमति को प्रदान कर दिया जाएगा। इसके लिए वन विभाग द्वारा जिले के सभी कार्यालयों को पत्र लिखकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है।
इस संबंध में जिला वनाधिकारी वीके मिश्रा ने बताया कि विदेशों से लाने वाली एनिमल ट्रॉफी के लिए विभाग द्वारा अनुमति को प्रदान करने के लिए आदेश जारी किया गया है। विभाग के पोर्टल के साथ ही लिखित आवेदन करने पर अनुमति को प्रदान की जाएगी।
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क्या है एनिमल ट्रॉफी
जानवरों की खाल और मुखौटों को वन विभाग द्वारा एनिमल ट्रॉफी कहा जाता है। एनिमल ट्राफी को बिना अनुमति के घरों में सजाना अपराध की श्रेणी में आता है। वन्य जीव अधिनियम के तहत आरोपी को सात साल तक की सजा का प्रावधान है।
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