गद्दा खराब होने और गारंटी में होने के बावजूद वापस न करने पर उपभोक्ता न्यायालय ने दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही गद्दा बदलने का आदेश दिया है।
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मेडिकल कॉलेज के पास की रहने वाली प्रतिभा सिंह ने उपभोक्ता न्यायालय में 6 मार्च 2023 में वाद दायर किया। बताया कि उन्होंने झोकन बाग स्थित अमित ट्रेडर्स से 19 फरवरी 2022 को एक कंपनी का गद्दा 22,900 रुपये में खरीदा था। उस पर सात साल की वारंटी भी मिली थी। लेकिन, गद्दा खराब निकला। उन्होंने गद्दा बदलने के लिए ईमेल से इसकी शिकायत दर्ज की।
कई मैसेज भेजने के बाद जब गद्दा नहीं बदला गया तो उसने 7 जनवरी 2023 को नोटिस ट्रेडर्स के नाम भेजा। इसके बाद भी प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। गद्दा बदलने और दो हजार रुपये जुर्माना वादी को देने का आदेश अध्यक्ष अमरपाल सिंह ने सुनाया।