नाबालिग बहनों से छेड़खानी करने वाले को न्यायालय ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 19 सितंबर 2018 को कोतवाली थाना क्षेत्र के मेवाती मोहल्ला निवासी शाहरुख पठान ने दो नाबालिग बहनों को अपने साथी सोनू के घर पर बुलाया। मौका पाकर दोनों बहनों से अश्लील हरकत की। पुलिस ने शाहरुख के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद चार्जशीट दाखिल की। अष्टम अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने शाहरुख पठान को दोषी पाया। उसे तीन साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया।