फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उप निरीक्षक समेत तीन कर्मियों पर प्राथमिकी के आदेश: गिरफ्तारी के दौरान आरोपी की बेरहमी से पिटाई...आईं 23 चोटें

Tue, 18 Nov 2025 08:45 AM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी

सार

आरोप है कि विवेचक उप निरीक्षक अशोक कुमार, आरक्षी आकाश सिंह और महिला आरक्षी प्रीति विश्वकर्मा ने 16 सितंबर को गिरफ्तारी के दौरान आरोपी की बेरहमी से पिटाई की। जगह-जगह उसे लोहे की रॉड से जलाया गया। 
विज्ञापन
कोर्ट का आदेश
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी से ककरबई थाना पुलिस की प्रताड़ना सामने आई है। विवेचक व दो अन्य पुलिसकर्मियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। मारपीट में उसके दो दांत टूट गए। पुलिस ने नाखून उखाड़े। मेडिकल टेस्ट के दौरान उसके शरीर पर कई फ्रैक्चर व चोटें पाई गईं। विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नियाज अंसारी ने उप निरीक्षक समेत तीन कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश  दिए हैं।
विज्ञापन



मारपीट में आईं 23 चोटें
मध्य प्रदेश के थाना अमानगंज के मुकैहा गांव, जिला पन्ना निवासी लोकपाल सिंह परिहार पर ककरबई थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय नाबालिग के अपहरण का आरोप है। उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आरोप है कि विवेचक उप निरीक्षक अशोक कुमार, आरक्षी आकाश सिंह और महिला आरक्षी प्रीति विश्वकर्मा ने 16 सितंबर को गिरफ्तारी के दौरान आरोपी की बेरहमी से पिटाई की। गिरफ्तारी के दौरान उसके मल द्वार के पास वाली हड्डी टूट गई। दो दांत भी टूट गए। जगह-जगह उसे लोहे की रॉड से जलाया गया। मेडिकल के दौरान उसके शरीर में 23 चोटें आईं।

पेशी पर स्ट्रेचर से लाया गया
जेल में रहने के दौरान कई दिनों तक वह चल नहीं सका तो उसे स्ट्रेचर पर पेशी लाया गया। आरोपी की तरफ से इसकी शिकायत न्यायालय में की गई तो मेडिकल बोर्ड से जांच कराई गई। दो बार जेलर को भी न्यायालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। तब यह मामला साफ हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें