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Jhansi: नामांतरण की नई शर्त पर पार्षदों ने दर्ज की आपत्ति, बोले- सदन से पास होने तक लागू न किया जाए

Wed, 24 Jun 2026 07:21 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी

सार

नामांतरण की नई उपविधि लागू होने के बाद अब ऑनलाइन नामांतरण दर्ज करने से पहले जलकल भुगतान की अनापत्ति प्रमाणपत्र भी अपलोड करने होगा।
 
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नगर निगम, झांसी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नगर निगम की ओर से संपत्ति का नामांतरण कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान जलकल भुगतान की एनओसी लगाने की नई शर्त पर पार्षदों ने आपत्ति दर्ज कराई गई। नगर आयुक्त को पत्र देकर पार्षद ने कहा कि सदन से प्रस्ताव पारित होने तक इस शर्त को लागू न किया जाए।
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नामांतरण की नई उपविधि लागू होने के बाद नगर निगम ने आवेदन के दौरान एक शर्त जोड़ी है। अब ऑनलाइन नामांतरण दर्ज करने से पहले जलकल भुगतान की अनापत्ति प्रमाणपत्र भी अपलोड करने होगा। इसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। यह शर्त लागू होते ही पार्षद संजीव गुप्ता ने नगर आयुक्त को पत्र सौंपा। कहा कि इस संबंध में पहले नगर निगम की सदन में प्रस्ताव लाया जाए। जब तक यह प्रस्ताव सदन में पारित न हीं होता है, तब तक नामांतरण में जल संस्थान की एनओसी, बिल की छायाप्रति की शर्त को शामिल न करें। पत्र में पार्षद हरिओम मिश्रा, प्रदीप खटीक, रितिका तिवारी, विष्णु यादव, ममता पाल के भी हस्ताक्षर हैं।
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