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Jhansi: सार्वजनिक स्थान पर हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर रोक, जनपद में 16 जनवरी तक लागू रहेगी धारा-163

Fri, 05 Dec 2025 12:20 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी

सार

धारा-163 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा जरूरी सेवा संबंधी प्रतिष्ठानों के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव और नारेबाजी नहीं करेगा।
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पुलिस। - फोटो : istock
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विस्तार
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जनपद में 16 जनवरी तक धारा-163 लागू रहेगी।
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एडीएम प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि चौधरी चरण सिंह की जयंती, क्रिसमस डे, गुरु गोविंद सिंह की जयंती, नववर्ष, मकर संक्रांति और हजरत अली के जन्मदिवस आदि स्थानीय पर्व और सामयिक व प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं। स्वार्थी तत्वों द्वारा अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती हैं, जिससे सांप्रदायिक, शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
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धारा-163 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा जरूरी सेवा संबंधी प्रतिष्ठानों के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव और नारेबाजी नहीं करेगा।
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