झांसी। सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने बहू के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी जेठ की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि एक महिला ने तीन अप्रैल 2022 को पूंछ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी जेठानी की एक साल पहले मौत हो चुकी है। जेठानी की लड़की विदा होनी थी। विदाई की परंपराओं को पूरा करने के लिए वह जेठ के घर गई हुई थी। रात में वह एक कमरे में सो रही थी। इसी दरम्यान कमरे में जेठ दाखिल हो गया और उसने चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसका वीडियो भी बना लिया। इस बारे में किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद जेठ ने उसके पति को फोन कर धमकाया और पत्नी को उसके पास छोड़ने की बात कही। इस पर उसने पति को घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी जेठ को जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।