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Jhansi News: इलाज के बाद भी नहीं मिला बीमा क्लेम, कंपनी को भुगतान का आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। बीमा अवधि के दौरान इलाज कराने के बावजूद क्लेम न देने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी धारक को ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।


परिवाद के अनुसार वर्ष 2016 में शीतल गुप्ता ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से अपने और परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा कराया था। बीमा अवधि के दौरान उनकी पत्नी दीपा का इलाज जय आनंद अस्पताल में डॉ. निपुन गुप्ता से कराया गया। बाद में हालत गंभीर होने पर उन्हें मेदांता अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार पर 2,78,676 रुपये खर्च हुए।
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क्लेम मांगे जाने पर बीमा कंपनी ने यह कहते हुए भुगतान से इन्कार कर दिया कि मरीज को पहले से मधुमेह की बीमारी थी। इसके बाद वर्ष 2018 में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया गया। मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष अमरपाल सिंह और सदस्य देवेश अग्निहोत्री तथा ज्योति प्रभा जैन ने बीमा कंपनी को 1,60,253 रुपये परिवाद दायर करने की तिथि से अदायगी तक ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अलावा मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपये देने के निर्देश भी दिए।
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