आयकर दाताओं के लिए 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2017- 18 का रिटर्न दाखिल करने का अंतिम मौका है। शनिवार को करदाता दो साल पहले तक का भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। एक अप्रैल से दो साल पहले तक का रिटर्न जमा करने की सुविधा खत्म हो जाएगी।
आयकर रिटर्न जमा करने के लिए 31 मार्च को भी कार्यालय खुला रहेगा। शनिवार को सामान्य दिनों की तरफ रिटर्न दाखिल होंगे। शनिवार के बाद दो साल पुराने रिटर्न करदाता जमा नहीं कर सकेेंगे। हालांकि, इस सुविधा का लाभ 31 मार्च को उठाया जा सकता है। करदाता वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 का रिटर्न जमा कर सकते हैं।
आयकर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय खन्ना ने बताया कि एक अप्रैल के बाद वित्तीय साल का ही रिटर्न जमा हो सकेगा। वित्तीय साल का रिटर्न भी 31 जुलाई तक जमा करना होगा। इसके बाद रिटर्न जमा करने पर पांच लाख रुपये तक के रिटर्न पर एक हजार रुपये और इससे अधिक की राशि पर पांच हजार रुपये जुर्माना जमा करना होगा। जुर्माना जमा करने के बाद ही कंप्यूटर रिटर्न स्वीकार करेगा।